कासगंज। स्थायी लोक अदालत ने अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने पर पीड़ित के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नगर पालिका को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़ित को देने के आदेेश दिए हैं।
शहर के कूंचा लालता प्रसाद मोहल्ला जय जयराम निवासी मनोज कुमार यादव ने अपनी दुकान के बराबर में बिना अनुमति के मनमोहन अग्रवाल द्वारा सार्वजनिक रास्ते में पोल लगाकर विज्ञापन बोर्ड लगा देने का वाद दायर किया। उनका आरोप था कि पालिका द्वारा बोर्ड का कोई कर नहीं वसूला जा रहा। सड़क खराब हो रही है। नाली की व्यवस्था न होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। बरसात होने पर काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड को हटाया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही सड़क व नाली का निर्माण भी कराया जाना आवश्यक है। खंभे व विज्ञापन के कारण हो रही मानसिक परेशानी के लिए 3 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्र शेखर, सदस्य बसंत कुमार, डा. सपना अग्रवाल की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। पीठ ने नगर पालिका को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। पालिका को यह क्षतिपूर्ति एक माह में स्थायी लोक अदालत के खाते में जमा करनी होगी। क्षतिपूर्ति की राशि जमा न करने पर पीड़ित को विधि प्रक्रिया से धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही विज्ञापन बोर्ड व सीमेंट के पोल एक माह के भीतर हटाने, सड़क व नाली का निर्माण कराने के आदेश दिए।