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घर खरीदने का सुनहरा मौका: 13 से 45 लाख में बिकेंगे फ्लैट, ADA ने जारी की ई-नीलामी की शर्तें और नियम

Sat, 17 Dec 2022 11:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बोली लगाने के बाद संपत्ति नहीं लेता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। हर बैंक से सभी मोड में भुगतान की सुविधा होगी। 
 
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एडीए के फ्लैट्स - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा विकास प्राधिकरण के 500 से अधिक डिफॉल्टर शास्त्रीपुरम हाइट्स के फ्लैट के लिए बोलियां नहीं लगा सकेंगे। डिफॉल्टर के रूप में उन लोगों को चिह्नित किया है जिन लोगों ने एडीए से आवंटित संपत्तियों की 3 से अधिक किस्तें समय खत्म होने के बाद भी जमा नहीं की हैं।

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एडीए की शहर में 1600 से अधिक संपत्तियां अलोकप्रिय हैं। इन्हें ई-नीलामी से आवंटित किया जाएगा। पहले चरण में शास्त्रीपुरम हाइट्स में 100 फ्लैट नीलाम होंगे। रविवार से वेबसाइट पर पंजीकरण व बोली लगा सकेंगे। प्राधिकरण ने शुक्रवार को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता, नियम व शर्तें जारी कीं। 

एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बोली लगाने के बाद संपत्ति नहीं लेता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। हर बैंक से सभी मोड में भुगतान की सुविधा होगी। डिफॉल्टर को बोली लगाने से पहले बकाया चुकाना होगा। पंजीकरण शुल्क 1500 रुपये है। जमानत राशि फ्लैट के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करानी होगी। तभी बोली में भाग ले सकते हैं।

ये होंगी प्रमुख शर्तें

- बोली लगाने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

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- एक व्यक्ति एक ही संपत्ति के लिए बोली लगा सकता है।
- बोली में असफल होने पर जमानत राशि वापस हो जाएगी।
- पंजीकरण में गलती होने पर खरीदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- फर्जी प्रपत्रों से बोली में भाग लिया तो आवंटन निरस्त होगा।

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ये दस्तावेज अनिवार्य

- नाम के सत्यापन के लिए : आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस

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- निवास के सत्यापन के लिए: टेलीफोन या बिजली का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड

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