आगरा में बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे निर्माण पर एडीए ने ताजगंज और कोतवाली वार्ड में कार्रवाई की। ताजगंज में मैरिज होम का 500 वर्गमीटर हॉल और कोतवाली क्षेत्र में तीन मंजिला अवैध निर्माण सील कर दिया गया।
बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ताजगंज वार्ड में मैरिज होम में बन रहे हॉल और कोतवाली वार्ड में तीन मंजिल अवैध निर्माण को आगरा विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सील कर दिया है। एडीए के प्रवर्तन अनुभाग के अनुसार, पहली कार्रवाई ताजगंज वार्ड-1 स्थित शमशाबाद रोड (दिगनेर) में हुई।
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यहां राम नारायण की ओर से 5000 वर्गमीटर मैरिज होम के भूखंड में 500 वर्गमीटर में हॉल का अवैध निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता ने नोटिस के जवाब में इसे ग्रामीण क्षेत्र बताकर महज 55 गज में शौचालय और भैंसों का कोठा बनाने का तर्क दिया था। प्राधिकरण ने इसे अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया। दूसरी कार्रवाई कोतवाली वार्ड के कटरा मदारी खां में की गई। यहां जुबेर द्वारा करीब 300 वर्ग मीटर में बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने पूर्व में दोनों ही जगहों पर काम रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माणकर्ताओं ने आदेशों की अनदेखी की और सुनवाई में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। उल्लंघन को देखते हुए सोमवार को एडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत दोनों संपत्तियों को मौके पर जाकर सील कर दिया है।