आगरा के राजामंडी स्थित लाभचंद्र मार्केट के मामले में अतिक्रमण हटाने की कवायद के बीच दुकानदारों के लिए नए ठिकाने की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के पुनर्वास का आदेश दिया है। कोर्ट ने 14 फरवरी तक पैमाइश कर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, यह मियाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में अधिकारी अब आदेश के सभी बिंदुओं पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी में हैं।
जिलाधिकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ओर सर्वे व पैमाइश के लिए गठित प्रशासन, राजस्व व नगर निगम के अधिकारियों की टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं, प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई से पहले दुकानदारों के लिए नगर निगम की सीमा के अंदर किसी दूसरे उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू कर दी है। कोशिश है कि सभी प्रभावित दुकानदारों को कार्रवाई से पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए।
शहर में नगर निगम के पास एक साथ करीब 70 दुकानदारों को शिफ्ट करने की जगह नहीं है। ऐसे में शहर से बाहरी क्षेत्र में शिफ्ट करने के अलावा आगरा कॉलेज की जमीन पर मार्केट बनाकर दुकानदारों को शिफ्ट करने पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा भी जमीन की तलाश की जा रही है। दुकानदारों को शिफ्ट करने के साथ ही अधिकारी अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।
शत-प्रतिशत लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शत-प्रतिशत लागू कराया जाएगा। अतिक्रमण अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।