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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी की जमानत खारिज

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कासगंज। छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर वीडियो बनाना और उसके बाद छात्रा द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद्र सामंत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कासगंज के एक गांव की बीए की छात्रा को 15 जुलाई 2021 को ललित बघेल ने फोन पर उसकी सहेली द्वारा बुलाए जाने की सूचना दी। जब छात्रा सहेली से मिलने जा रही थी तभी रास्ते में ललित बघेल अपने साथियों के साथ मिल गया। उसने छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की और उसकी वीडियो बना ली।
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इसके साथ ही उसने छात्रा से कहा कि चाहें मर जाना लेकिन किसी से इस बात को मत कहना। इसके बाद छात्रा ने रात के समय आत्महत्या कर ली। परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी वीडियो मिल गई। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने आरोपियाें को गिरफतार कर जेल भेज दिया। ललित ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, कोर्ट में उसके अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को नहीं माना। इस मामले में सह अभियुक्त रजत की याचिका को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। कोर्ट ने मामले को गंभीर एवं घृणित श्रेणी का मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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