फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura: अपहरण फिरौती कांड में भूरा गैंग के फरार अभियुक्त ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल

Fri, 23 Sep 2022 07:31 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

भूरा गैंग ने  दिसंबर 2006 में मथुरा के विनोद शंकर शर्मा का अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने फिरौती लेने के बाद उन्हें छोड़ा। इस मामले में पुलिस ने नौ बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सभी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 
विज्ञापन
दोषियों को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात रहे भूरा गैंग के एक और सदस्य को आजीवन कारावास में जेल भेज दिया गया है। पांच सितंबर को एडीजे सप्तम संजय चौधरी ने वारदात में शामिल 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इनमें में से 9 अभियुक्त जेल चले गए थे, लेकिन एक अभियुक्त हाजिर नहीं हो सका था, जिसने शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।
विज्ञापन


वारदात 28 दिसंबर 2006 की है। शहर कोतवाली क्षेत्र की गली पीरपंच निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह टहलने जाते समय अपहरण कर लिया गया था। बदमाशों ने उन्हें चार लाख रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 

11 बदमाशों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट 

रौबी हुसैन उर्फ सिराज निवासी बालाजीपुरम, थाना जगदीशपुरा आगरा
हनी उर्फ दीपक चौधरी निवासी शास्त्रीपुरम रोड, थाना सिकंदरा आगरा
बेबी यादव उर्फ  फौजी निवासी जरुपुरा थाना सिकंदरा आगरा
रामबाबू निवासी गांव नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
किसनू उर्फ कृष्णा निवासी ग्राम नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
पप्पू यादव निवासी ककरैठा सिकंदरा आगरा
प्रशांत निवासी बालाजीपुरम थाना शाहगंज आगरा
भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन निवासी अंतापाड़ा कोतवाली मथुरा
रामकुमार गौतम उर्फ आरके बॉस निवासी माहरारा थाना सहपऊ जिला हाथरस
अवधेश यादव निवासी ककरैठा थाना सिकंदरा आगरा
गैंग लीडर भूरा यादव निवासी पौरी फरह मथुरा 


सरगना की हो चुकी है मौत 

गैंग के सरगना भूरा की दौरान मुकदमा मौत हो गई। अदालत ने शेष 10 अभियुक्तों को तीन सितंबर को दोष सिद्ध कर दिया। दोष सिद्ध अभियुक्त अवधेश यादव निवासी ककरैठा थाना सिंकदरा जिला आगरा अदालत में हाजिर नहीं हो सका था।

कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने निर्णय के समय गैर हाजिर रहे अभियुक्त अवधेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार को अवधेश ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने अवधेश का सजाई वारंट बनाकर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें