फिरोजाबाद। बिना ई-वे बिल लाखों का माल उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीद कर लाने वालों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाईवे पर चलाए गए चेकिंग अभियान में आधा दर्जन वाहन पकड़े गए, जिनसे विभाग ने 4.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।
बाहर से माल खरीद कर लाने पर पहले फार्म नंबर 38 अनिवार्य था। वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिना फार्म नंबर 38 के पकड़े जाने वाले वाहनों से जुर्माना वसूला था। पूरे देश में जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार से अधिक का माल प्रदेश से बाहर से लाने पर ई-वे बिल अनिवार्य हो गया है। बिना इसके माल लाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। मुख्यालय के आदेश पर वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जो बिना ई-वे बिल उप्र के बाहर से माल अंदर ला रहे हैं।
वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नृपेंद्र सिंह सेंगर, वाणिज्य कर अधिकारी कृष्ण मुरारी मिश्रा द्वारा मंगलवार रात में मक्खनपुर से उसायनी तक हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान अफसरों ने आधा दर्जन वाहन पकड़े। इन वाहनों से कपड़ा, होजरी आइटम के साथ अन्य सामान था। यह वाहन कानपुर, लखनऊ जा रहे थे। बिना ई-वे बिल के 50 हजार से अधिक का माल ले जाने पर विभाग ने सारा सामान जब्त कर लिया। माल की कीमत के अनुसार विभाग ने संबंधित व्यापारियों से 4.50 लाख का जुर्माना वसूला। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि हाईवे पर ऐसे वाहनाें की निरंतर चेकिंग जारी रहेगी।