फिरोजाबाद। युवक की हत्या में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को अपर जिला जज रामपाल सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये मृतक के बच्चों को दिए जाने का आदेश भी दिया गया है।
सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव अतापुर निवासी बाबूराम ने 12 अप्रैल 2012 को सिरसागंज पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसका पुत्र मुलायम सिंह गांव में ही हरी सिंह के यहां दावत खाने जा रहा था। घर से कुछ दूरी पर वीरेंद्र, बद्रीप्रसाद और फतेह सिंह ने मुलायम सिंह को पकड़ लिया। आरोपियों ने मुलायम सिंह के साथ मारपीट करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव में राशन का कोटा वीरेंद्र के नाम था।
वीरेंद्र द्वारा राशन का वितरण न करने की शिकायत कई बार मुलायम सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। इसलिए वीरेंद्र, बद्रीप्रसाद और फतेह सिंह उससे रंजिश मानने लगे थे। पीड़ित की तहरीर पर सिरसागंज पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज रामपाल सिंह ने आरोपी वीरेंद्र, बद्रीप्रसाद और फतेह सिंह को मुलायम सिंह की हत्या में दोषी पाते हुए उम्रकैद सुनाते हुए तीनों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।