मैनपुरी। गांव ककरिया में 20 साल पहले मामूली विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय में चली। साक्ष्यों के अभाव में 8 आरोपी न्यायालय से बरी किए गए हैं।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव काकरिया में 23 मई 2004 को एक खाली प्लॉट से ईंट उठाने के मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया था। दोनों पक्ष के बीच मारपीट के दौरान एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में कृष्णा देवी की मौत हो गई थी। मृतका के देवर कमलेश कुमार ने फतेह सिंह, रामनरेश, सत्यवान, श्रीकृष्ण, वीरेश, पप्पू, जगदीश और विश्वनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमा अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य घटना को साबित करने में नाकाम रहे। बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता महेंद्र कुमार ने की। आरोप सिद्ध न होने के चलते अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने सभी 8 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया।