कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय धीरेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैंगेस्टर के दो आरोपियों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पटियाली पुलिस ने संतोष निवासी हाकिम गंज तथा गंजडुंडवारा पुलिस ने गढका निवासी अजीम को समाज विरोधी कार्य करने, क्षेत्र में भय फैलाकर अवैध वसूली करने तथा विभिन्न थानों में मामला दर्ज होने के आधार पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की। दोनों आरोपी पिछले नौ वर्ष से जेल में निरुद्ध चले आ रहे थे। आरोपियों ने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने नरमी बरतते हुए संातेष को 9 वर्ष 10 माह 15 दिन की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि असीम को 9 वर्ष 5 माह के कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।यदि आरोपियों ने जुर्माना अदा नहीं किया तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दो आरोपियों को 4-4 साल की सजा, 4 दोषमुक्त
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा के न्यायालय में एक मामले में दो आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा सुनाते हुए जुर्माने के आदेश दिए हैं।
यह सजा थाना सिढ़पुरा के वर्ष 2013 में लड़की को अगवा करने की कोशिश के मामले में सुनाई है। बताया गया कि 25 जनवरी 2013 को सिढ़पुरा के इस्लाम कुरैशी ने 6 आरोपियों के खिलाफ बेटी को जबरन अगवा कर ले जाने और जानलेवा हमला करने आदि के संबंध में अभियोग दर्ज कराया था। इस मामले में हाथरस के मुस्तकीम, मासूम अली, शानू, वाहिद खां एवं जलेसर के नौशाद और सिकंदराराऊ के राजू उर्फ रामवीर को नामजद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिला जज न्यायालय ने बुधवार को मामले में फैसला दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने आरोपियों को सजा देने की पैरवी की। जिला जज ने साक्ष्यों के अनुसार अपहरण की कोशिश और जानलेवा हमले का अपराध नहीं पाया। मारपीट, बलवा आदि की धाराओं में दो आरोपी मुसतकीम निवासी हाथरस एवं नौशाद जलेसर को 4-4 वर्ष की सजा सुनाते हुए अलग अलग धाराओं में 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। 4 अन्य मासूम अली, सानू बाहिद खां और राजू को दोषमुक्त करार दिया।
रिपोर्ट एवं संपादन अजय झंवर