फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटने वाला टिंकू कालिया दोषी करार, सात साल की जेल; हथियारों के बल पर की थी वारदात

Sat, 04 Apr 2026 11:27 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लूट मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। बदमाशों ने हथियारों के बल पर चालक को बंधक बनाकर नकदी और ट्रॉली लूट ली थी।
 
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और चालक की जेब में रखी नकदी लूटने के आरोप में अदालत ने एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर निवासी टिंकू कालिया को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्शी ने सात साल कारावास के साथ चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
विज्ञापन


थाना एत्मादपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के शक्ति नगर निवासी पप्पू ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 21 अक्तूबर 2015 को वह ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट भरकर ले जा रहा था। गांव से निकलते ही बाइक सवार बदमाश पीछे से आ गए। बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रैक्टर रुकवा लिया। नीचे उतारकर उनके हाथ-पैर बांध दिए। जेब में रखी नकदी और ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटकर ले गए। किसी तरह बंधन मुक्त हो मालिक वीरेंद्र को सूचना दी।

मालिक ने गांव के लोगों को फोन कर घटना के बारे में बताया। बदमाशों की घेरा बंदी करने को कहा, जब गांव के लोगों ने रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ट्रैक्टर-ट्रॉली और अपनी बाइक छोड़कर चले गए। पुलिस आरोपी विजय पाल, टिक्कू जाटव, सुभाष, भोला जाटव और टिंकू कालिया हिरासत में लिया। अदालत में पेश कर जेल भेजा था। केस की सुनवाई के दौरान आरोपी विजय पाल की मौत हो गई। उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अन्य तीन की पत्रावली अलग कर दी गई। टिंकू कालिया को अदालत ने सात साल की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें