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अब देनी होगी टीबी मरीजों की सूचना

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फिरोजाबाद। टीबी के मरीजों का डाटा उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण का अब नवीनीकरण नहीं होगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा ने डीएम और सीएमओ को दिशा-निर्देश जारी कर किया है। इसमें कहा है कि अब सभी निजी चिकित्सालयों के लिये पोर्टल पर पंजीकरण और टीबी के मरीजों का डाटा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
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शासन ने टीबी मरीजों के शत-प्रतिशत पंजीकरण का आदेश दिया है। इसमें निजी चिकित्सालयों को भी शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने निर्देशित किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण और डाटा न देने वाले निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण का नवीनीकरण न किया जाए। जनपद के करीब 115 निजी चिकित्सालयों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है और जो निजी चिकित्सक, हास्पिटल, पैथालॉजी नि:क्षय पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वो भी जल्दी से जल्दी जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र पर पंजीकरण करा लें।

जिला क्षय रोग अधिकारी आरए अतेंद्र ने कहा कि जनपद में संचालित समस्त पंजीकृत निजी अस्पताल, क्लीनिक अपना स्वयं का व टीबी मरीजों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड टीबी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। जिला पीपीएम कोआर्डिनेटर मनीष यादव ने बताया कि सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर पर एंटी टीबी ड्रग का रजिस्टर में मरीजों के नाम अंकित किए जाए।
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इसके साथ ही डाक्टर द्वारा लिखी गयी एंटी टीबी ड्रग एवं चिकित्सकों द्वारा दिए गए डाटा पोर्टल पर पंजीकृत किए टीबी मरीजों का मिलान कर लिया जाए। मिलान न होने की स्थिति में सीएमो द्वारा प्राइवेट चिकित्सकों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर न मिलने एवं अपडेट न होने की स्थिति में जिला औषधि नियंत्रक द्वारा स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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