मैनपुरी। तहसील विधिक समितियों को सक्रिय किया जाएगा। तहसील क्षेत्र में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर तहसीलदार ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। तहसील स्तरीय शिविरों में संबंधित न्यायिक अधिकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। यह बातें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम ने कहीं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में तहसीलदारों की बैठक में उन्होंने कहा अब तहसीलदार को अपने तहसील क्षेत्र में विधिक साक्षरता शिविर लगाने होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लगाए जाने वाले विधिक साक्षरता शिविरों में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी नि:शुल्क अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर, समाज सेवी तथा न्यायिक अधिकारी देंगे।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले इसकी जिम्मेदारी संबंधित तहसील के तहसीलदार की ही होगी। शिविरों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राधिकरण की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं। जो तहसीलदार लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ राज्य तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा जाएगा। तहसीलदारों को विधिक शिविरों के लिए कार्ययोजना बनाकर 15 दिन पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में देनी होगी।