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गैर इरादतन हत्या में दो को सात साल साल की सजा

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मथुरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शुक्रवार को दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में भी मामला चल रहा है।
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घटना शहर के बीच दिन दहाड़े हुई थी। 31 अक्टूबर 2000 को गांव छौली निवासी वादी मुकेश कुमार अपने बुआ के लड़के लाखन सिंह और मामा राजवीर के साथ जुबली पार्क की मंगल बाजार में खरीददारी के लिए निकला था। तभी वादी मुकेश की जेब में सुभाष नगर निवासी राजेंद्र कुमार ने हाथ डाला। इस पर लाखन सिंह और राजवीर सिंह ने उसे पकड़ लिया और शोर मचा दिया।



शोर मचाने पर राजेंद्र के साथी निक्की, संजय दो अन्य ने चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें राजवीर की अस्पताल में मौत हो गई, लाखन सिंह घायल हो गया। इस मामले में वादी मुकेश कुमार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया पुलिस की जांच में संजय का नाम और प्रकाश में आया।
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न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या के इस मामले में संजय और निक्की को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों ही दोषी अब तक जमानत पर थे। जिन्हें जेल भेजा गया है। वहीं, राजेंद्र सहित दो के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में परीक्षण चल रहा है।
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