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सारिका गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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फिरोजाबाद। अपहरण के ड्रामा रचने वाले संजीव गुप्ता के साथ ही जेल में बंद उसकी पत्नी सारिका गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत प्रपत्रों की जांच पूरी होने के साथ सारिका शीघ्र ही जेल से बाहर होगी।
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थाना टूंडला क्षेत्र के और्चिडग्रीन निवासी संजीव गुप्ता पुत्र शांतिस्वरूप गुप्ता को टूंडला पुलिस ने अपहरण का ड्रामा ही रचकर सौ करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पत्नी सारिका, साले सागर, भांजे विकल्प गुप्ता के साथ जेल भेजा था। इसमें सागर गुप्ता को पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के साथ ही सागर गुप्ता जेल से बाहर आ गए थे।

जबकि विकल्प गुप्ता एवं संजीव गुप्ता के खिलाफ दक्षिण थाने में अभियोग दर्ज होने के कारण दोनों को जमानत नहीं मिल सकी थी। सारिका गुप्ता की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगी थी। सारिका को जमानत मिल गई है। इसकी पुष्टि उनके अधिवक्ता अब्दुल सलाम एडवोकेट ने करते हुए कहा जमानत प्रपत्रों की जांच पूरी होने के साथ ही सारिका गुप्ता जेल से छूट जाएंगी।
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थाना दक्षिण क्षेत्र के छिंगामल का बाग निवासी आकांक्षा अग्रवाल के आत्महत्या प्रकरण में उसी की चाची संगीता अग्रवाल के खिलाफ पिता अनंत प्रकाश अग्रवाल ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी नामंजूर कर दिए जाने के कारण चाची को जेल जाना पड़ा था। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई एडीजे सेकेंड राकेश कुमार की अदालत में चली। एडीजीसी मकरंद सिंह यादव के द्वारा समय मांग लिए जाने के कारण इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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