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आकांक्षा मामले में चाची संगीता की अंतरिम जमानत खारिज

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फिरोजाबाद। थाना दक्षिण के आगरा गेट छिंगामल का बाग के सामने निवासी आकांक्षा अग्रवाल के आत्महत्या प्रकरण में नामजद की गई। चाची संगीता अग्रवाल को जिला जज के यहां से जमानत नहीं मिली। शासन की ओर से से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव एडवोकेट ने की।
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थाना दक्षिण के आगरा गेट निवासी आकांक्षा अग्रवाल पुत्री अनंत प्रकाश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद सुसाइट नोट छोड़ा था। इसके आधार पर आकांक्षा के पिता अनंत प्रकाश अग्रवाल ने ही थाना दक्षिण में अपने छोटे भाई की पत्नी संगीता अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

संगीता अग्रवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अधिवक्ता को 45 दिन की राहत मिल गई थी। संगीता अग्रवाल ने बुधवार को ही एडीजे तृतीय पीके जैन के यहां सरेंडर किया। आकांक्षा अग्रवाल प्रकरण में आरोपी संगीता अग्रवाल ने अंतरिम जमानत की अर्जी तो जिला जज पीके सिंह के यहां लगाई थी। जिला जज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी। इसके कारण ही संगीता को जेल जाना पड़ा। शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव ने पैरवी की।
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