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बिना तलब के ही पांच बंदी जेल से पहुंचे हवालात

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एटा। कोर्ट में बिना तलब किए पांच बंदी जिला कारागार से कोर्ट परिसर स्थित हवालात पर पहुंचे। इसकी शिकायत कोर्ट मोहर्रिर ने जेल प्रशासन के साथ एएसपी को दर्ज कराई है। एएसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी है।
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जिला कारागार में शनिवार को एक बड़ी चूक उस समय हुई, जब एक बंदी को कोर्ट के तलब करने के बाद पांच अन्य बंदी जिला जेल से कोर्ट की हवालात पर पहुंचे। एफटीसी प्रथम में तैनात कोर्ट मोहर्रिर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि उसने कोर्ट में तोताराम उर्फ रामकिशोर पुत्र बिहारीलाल को 16 सितंबर को कोर्ट में तलब किया गया था।

जिसका तलबी आदेश जिला जेल में भेजा था। उसने बताया कि एक बंदी की तलबी करने के बाद भी जिला कारागार से बाँवी, राजबहादुर, प्रकाश, राहुल और ओमप्रकाश को जेल से कोर्ट की हवालात में भेज दिया गया है। जो जेल प्रशासन की बड़ी चूक है।
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बिना तलबी के पांच बंदी हवालात भेजने को लेेकर लोगों का कहना है कि जेल से यह बडी चूक हुई है। जिसके चलते कोई भी हादसा होने से कोर्ट मोहर्रिर की सर्तकता से बच गया।

कोर्ट मोहर्रिर ने बताया कि बिना तलबी के आए बंदी की जानकारी होने पर उसने तत्काल प्रभाव से पांचों बंदियों को जेल में दाखिल कराया। साथ ही मामले की शिकायत उसने जेल प्रशासन से करने के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह को दर्ज कराई।

एएसपी संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह को दी गई है। जांच में आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषी पुलिस और जेल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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