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अब बाग के ऊपर से ही खींची जाएगी एचटी लाइन

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मैनपुरी। भोगांव क्षेत्र में खींची जा रही हाईटेंशन लाइन पर रोक लगाने की याचिका सिविल जज ने खारिज कर दी है। याचिका कर्ता की ओर से लाइन खींचे जाने से अमरूद की बाग को नुकसान होने की दलील दी गई थी।
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तहसील भोगांव के सुरजनपुर निवासी रामचंद्र ने सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि उसके अमरूद के बाग के ऊपर से बिजली विभाग 132 केवीए की हाईटेंशन लाइन जबरन निकाल रहा है। लाइन खींचे जाने से अमरूद की फसल को नुकसान होगा।

याचिका में लाइन खींचे जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए सिविल जज को बताया शासन द्वारा मंजूर की गई रुई से पदमपुर छिवकरिया तक की विद्युत लाइन में 30 टावर के लिए 132 केवीए हाईटेंशन लाइन 5.50 करोड़ की लागत से मंजूर की गई है।
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28 टावर बन चुके हैं, जबकि दो की सीमेंटे की बुनियाद तैयार हो चुकी है। स्वीकृत लाइन पर 16 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन बनना भी स्वीकृत है। सब स्टेशन से 500 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

विभाग द्वारा मंजूर शर्तों के आधार पर ही लाइन खींची जा रही है। रामचंद्र द्वारा तथ्य छिपाकर दायर की गई याचिका निरस्त की जाए। इस पर सिविल जज ने लाइन खींचने पर रोक लगाने की याचिका निरस्त कर दी।
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