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इंस्पेक्टर के स्पष्टीकरण पर आज होगी सुनवाई

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मैनपुरी। अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर इंस्पेक्टर कोतवाली और रेलवे गेट चौकी प्रभारी के स्पष्टीकरण पर 31 मई को सुनवाई होगी। सीओ सिटी को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज की कोर्ट में चल रहे एक मामले में कोर्ट से निर्माण पर स्टे दिया गया था। स्टे के आदेश की प्रति इंस्पेक्टर कोतवाली को पैरोकार के माध्यम से तामील कराई गई थी। उसके बाद भी दूसरे पक्ष ने विवादित जमीन पर निर्माण कर लिया।
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पीड़िता ने सिविल जज कोर्ट में एक बार फिर शिकायत करके इंस्पेक्टर कोतवाली और रेलवे गेट चौकी प्रभारी पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत करके निर्माण कराने का आरोप लगाया। सिविल जज शक्ति सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली और चौकी प्रभारी रेलवे गेट से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। सीओ सिटी को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली और रेलवे गेट चौकी प्रभारी के स्पष्टीकरण पर सुनवाई के लिए सिविल जज ने 31 मई की तारीख तय कर दी है।

राधारमन रोड निवासी विश्वलता उर्फ प्रतिभा कुमारी ने सिविल जज कोर्ट में 2018 में मुकदमा दायर करके कहा कि शिवराज सिंह उसकी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराना चाहता है। सिविल जज ने 30 नवंबर 2018 को मामले की सुनवाई के बाद स्टे करते हुए दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। स्टे के बाद भी जब शिवराज ने निर्माण जारी रखा तो विश्वलता की शिकायत पर सिविल जज ने 30 जनवरी 2019 को निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए। पैरोकार के माध्यम से इंस्पेक्टर कोतवाली को आदेश रिसीव कराया गया। इसके बाद भी पुलिस ने निर्माण नहीं रुकवाया।
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