फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिजली चोर को अदालत उठने तक की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। बकाया बिजली का बिल जमा नहीं करने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करने वाले व्यक्ति पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे अदालत उठने तक की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना जमा करने पर अदालत से उसे छोड़ दिया।
विज्ञापन


थाना करहल के नगला बांक निवासी शिवप्रसाद के मकान पर बिजली विभाग का 29 हजार, 905 रुपये बकाया होने पर जेई जगतपाल सिंह ने 28 फरवरी 2009 को कनेक्शन काट दिया था। नौ मार्च 2009 को दोबारा चेकिंग के दौरान बिना बिल जमा किए कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करते जेई जगतपाल ने पकड़ा। उसके खिलाफ थाना करहल में बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ प्रदीप कुमार की कोर्ट में हुई।

सुनवाई के दौरान चेकिंग टीम के सदस्यों ने बिजली चोरी करके नलकूप चलाने के संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार पर अपर जिला जज ने उसको बिजली चेारी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने शिवप्रसाद पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उसको अदालत उठने तक मौजूद रहने की सजा भी सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें