एटा। गैंग बनाकर जनता में भय व्याप्त करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने गैंगेस्टर का दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी गज्जू उर्फ गजराज पुत्र सन्नू और जयसिंह पुत्र गेंदालाल निवासी कुंवरपुर नगरिया मलावन के खिलाफ वर्ष 1997 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद थाना प्रभारी ने उनके एवं अन्य के के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। मामले में गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश विजय चंद यादव के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसमें दोनों आरोपी अपील पर जेल से रिहा चल रहे थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया।