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ब्रज वसुंधरा कालोनी में पेड़ काटने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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गोवर्धन (मथुरा)। एनजीटी न्यायालय के आदेशानुसार गिरिराज तलहटी व उसके आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार के पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। यही कारण है कि परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में पीडब्ल्यूडी विभाग ने पेड़ नहीं काटे हैं।
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परिक्रमा मार्ग के रास्ते के बीच में कई पेड़ खड़े हैं और रात्रि में दुर्घटना से बचने के लिए विभाग की ओर संकेतक लगाए हैं। वहीं, आन्यौर परिक्रमा मार्ग की आवासीय ब्रज वसुंधरा कालोनी में एक पेड़ को काटे जाने का मामला सामने आया है।

पेड़ काटे जाने पर वन विभाग हरकत में आया और मौके पर पहुंच कर प्रबंधक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आन्यौर परिक्रमा मार्ग में गिरिराज पर्वत के सामने ब्रज वसुंधरा कालोनी है। इसमें कॉर्टेज बने हैं। शनिवार को पापड़ी के पेड़ को काट दिया गया।
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गोवर्धन के वन क्षेत्राधिकारी रेंजर डीपी सिंह ने बताया कि पेड़ काटे जाने की जानकारी लगते ही मौके पर वन विभाग से आशीष व फतेह सिंह को भेजा गया। दोषी पाये जाने पर प्रबंधक दीपक अरोड़ा पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ चेतावनी दी गई है।
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