फिरोजाबाद। राज्य स्तरीय टीम ने शिकायत के आधार पर की जांच में अपात्र मिले छह लोहिया आवास योजना के लाभार्थियों से सरकारी धन वसूली के आदेश दिए हैं। मामला विकास खंड फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत फरौल नगरिया का है।
विकास खंड फिरोजाबाद के गांव फरौल नगरिया में वर्ष 2015-16 में लोहिया आवास योजना के तहत छोटी देवी पत्नी श्रीकृष्ण, छोटी देवी पत्नी उमेश कुमार, सुनीता देवी पत्नी हरीशंकर, फूलवती पत्नी कैलाशी, सीमादेवी पत्नी एकलव्य एवं धनवंती पत्नी मुकेश कुमार को तत्कालीन प्रदेश सरकार की राममनोहर लोहिया निशुल्क आवास योजना का लाभ दिया था। योजना के मानक ताक पर रख अपात्रों को आवास देने की शिकायत महिला आयोग की सदस्य मीना राजपूत ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। इस संबंध में ग्राम विकास आयुक्त को भी शिकायती पत्र भेजा था।
ग्राम विकास आयुक्त ने ा राज्य स्तरीय जांच दल से प्र्रकरण की जांच कराई। जांच में जिन लोगों को लोहिया आवास योजना मिले वे लाभार्थी आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ पर्याप्त कृषि भूमि एवं पक्के मकान भी थे। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर विगत 4 अगस्त 2017 को अपात्रों से वसूली के आदेश दिए गए। यही नहीं लोहिया आवास योजना का लाभ देने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। सीडीओ के निर्देश पर पीडी विनीता श्रीवास्तव ने अपात्रता के बाबजूद लोहिया आवास योजना का लाभ लेने वाले छहों लाभार्थियों से 13 सितंबर को रिकवरी का नोटिस जारी किए गए हैं।