एटा। नियमित रिटर्न न भरने और कर जमा न करने वाले दो हजार दो सौ से अधिक व्यापारियों को भारत सरकार एवं राज्य कर विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों को बीस रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड भी देना होगा।
व्यापारियों को जीएसटी नियमों की अनदेखी भारी पड़ रही है। समय से ऑनलाइन रिटर्न एवं कर जमा न करने वाले जिले के दो हजार से अधिक व्यापारियों पर विभाग का शिकंजा कसने लगा है। ई-निगरानी में चिह्नित व्यापारियों को राज्य कर विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। वहीं वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अर्थदंड के साथ इनके व्यवसाय का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। विभागीय नियम के अनुसार डिफाल्टर व्यापारियों पर बीस रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड भी लगेगा। बता दें कि जीएसटी में डेढ़ करोड़ वार्षिक आय वाले कारोबारियों को अर्थदंड मासिक एवं रिटर्न तिमाही जमा करना होता है। जिले में 7570 व्यापारी पंजीकृत हैं।
जीएसटी में पंजीकृत 2271 व्यापारी नियमानुसार रिटर्न एवं कर जमा नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते ये लोग चिह्नित कर लिए गए हैं। इन सभी को राज्य कर विभाग एवं भारत सरकार द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। अर्थदंड के साथ व्यवसाय का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
-जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर एवं नोडल अधिकारी जीएसटी