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पा र्किंग नहीं होने पर नहीं मिलेगी निर्माण की अनुमति

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फिरोजाबाद। नगर निगम सीमा के अंतर्गत होटल, मैरिम होम, गेस्ट हाउस अथवा कॉमर्शियल भवन बनाते समय पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। पार्किंग का इंतजाम न होने पर नगर निगम द्वारा एनओसी नहीं मिलेगी।
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अब समय के साथ-साथ होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस में शादी का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। शादी समारोह में भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग चार पहिया और दोपहिया वाहनों को लेकर विवाह स्थल मैरिज होम, गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं।

होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस में पार्किंग का इंतजाम न होने से अधिकांश लोग हाईवे, मुख्य मार्ग, गली-मोहल्लों में वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे वहां जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहां से गुजरने वाली राहगीरों के साथ क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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जाम के दौरान कई बार विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस तरह की शिकायतें शासन-प्रशासन तक पहुंच रही हैं।
शिकायतों का संज्ञान लेते हुए स्थानीय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने समस्त नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस तथा सार्वजनिक कार्यालयों के निर्माण की अनुमति उसी दिशा में दी जाए, जब वहां पार्किंग का पर्याप्त इंतजाम हो।
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