मैनपुरी। हरे पेड़ काटने के अपराध का जुर्म इकबाल करने पर एसीजेएम प्रथम नूतन चौहान ने वीरेंद्र कुमार निवासी अलीपुर रामनगर थाना किशनी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। थाना भोगांव पुलिस ने वर्ष 2004 में वीरेंद्र को पकड़ा था। उसके ट्रैक्टर ट्रॉली में शीशम के कटे पेड़ बरामद हुए थे। वन संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज हुए मामले में वीरेंद्र ने अपना आपराध न्यायालय में स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर उसको सजा सुनाई गई है।
तमंचा रखने में लगाया 1000 रुपया जुर्माना
मैनपुरी। तमंचा रखने के आरोप में अपराध स्वीकार करने पर प्रवीन कुमार निवासी सहारा थाना भोगांव पर एसीजेएम प्रथम नूतन चौहान ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई है। प्रवीन को थाना भोगांव पुलिस ने वर्ष 1989 में पकड़ा था। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया था। प्रवीन ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके अपराध स्वीकार करने पर उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाकर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।