बालक की मौत के मामले में पूल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को स्वीमिंग पूल, तालाब, नदी में नहाने न दिया जाए।
आगरा के खंदौली में स्विमिंग पूल में बुधवार को नहाने गए 10 वर्षीय बालक किशन की मौत के मामले में स्विमिंग पूल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शव चरी के खेत में बोरे में मिला था।
विज्ञापन
किशन के पिता कालीचरण (निवासी नगला मोठ) ने ब्लू वाटर पार्क के मालिक केशव के खिलाफ खंदौली थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि किशन की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। पूल मालिक केशव के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। वह पुरालोधी का रहने वाला है। संवाद
एडवाइजरी हुई जारी
खंदौली के पुरा लोधी स्थित वाटर पार्क में नहाने गए 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत के बाद बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बच्चों को स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, तालाब, नदी के अलावा ऊंचे टीले से कूदकर नहाने पर रोक लगाई गई है।
विज्ञापन
बारिश में बढ़ जाते हैं हादसे
बरसात के मौसम में अक्सर डूबने के हादसे बढ़ जाते हैं। डूबने से मृत्यु होना दैवीय आपदा की श्रेणी में आता है। सरकार से आर्थिक सहयोग मिलता है। एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला के अनुसार बढ़ती गर्मी में राहत पाने के लिए बच्चे, किशोर और किशोरियां गहरे व बहाव वाले पानी में नहाने न जाएं। जिसे तैरना नहीं आता हो वह डूबते को बचाने के लिए पानी में न उतरे। डूबने से बचाए व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाएं।