नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पिता को हो सकती है जेल?
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New RTO Rules For Minor Driving: इन दिनों में देशभर में पुणे एक्सीडेंट केस की चर्चा है। पुणे में एक नाबालिग ने अपनी लग्जरी कार पोर्शे से दो आइटी इंजीनियरों को रौंद दिया था। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी थी। हालांकि, बुधवार को नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई और जुवेनाइल बोर्ड ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया।
पुणे पुलिस का कहना है कि उन्होंने बोर्ड से आरोपी पर वयस्क के रूप में केस चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। अब पुलिस ने कहा है कि वह इसके खिलाफ सेशल कोर्ट में अपील करेगी। पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
अब सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 1 जून से नए नियम जारी करने वाले हैं। आज हम आपको बताते हैं कि नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पिता को कितना चालान देना पड़ता है और कितने साल की सजा हो सकती है।
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1 जून 2024 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) वाहनों के लिए नए नियमों को जारी करेगा। इन नियमों में आरटीओ ने ड्राइविंग को लेकर चालान की राशि भी बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, तो नाबालिग के पिता या फिर उसके अभिभावक पर 25 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है।
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इतने साल की हो सकती है जेल
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर आरटीओ के नए ड्राइविंग नियमों के तहत पिता पर 25 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है, बल्कि किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो पिता को तीन साल की जेल भी हो सकती है। पुणे के पोर्शे हादसा मामले में ऐसा ही हुआ है। जहां नाबालिग के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।