फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

WFI Elections: भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Tue, 29 Aug 2023 02:04 PM IST
रोहित राज स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और रोक हटाने की अपील की गई थी।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगे रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और रोक हटाने की अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
विज्ञापन




हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ (हावा) के प्रतिनिधियों के मताधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। हरियाणा कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव इंद्रजीत सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि हावा को हरियाणा ओलंपिक संघ से मान्यता नहीं है। पिछली सुनवाई पर हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने भी स्वीकार किया था कि हावा को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में वोट डालने के लिए वैध सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन


हावा ने कहा था कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रस्ताव है कि उनकी सदस्यता उन राज्य खेल संघों के लिए खुली रहेगी जिन्हें राष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त होगी। साथ ही यह भी बताया कि हरियाणा कुश्ती संघ का चुनाव तय प्रक्रिया के तहत हुआ था और बाद में इसका नाम बदल कर हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ (हावा) रख दिया गया था। इसे भारतीय कुश्ती संघ की बैठक में मंजूरी भी दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी हावा के सदस्यों के वोट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें