चिट्टा तस्करी के दोषी को 4 साल का कठोर कारावास
जिला अदालत ने चिट्टे के एक मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (वन) शिमला देवेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी यशपाल ठाकुर (23) गांव धारूघाट डाकघर छकोह, तहसील सदर जिला बिलासपुर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (वन) कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2021 को पुलिस ने शोघी बैरियर पर पंजाब रोडवेज की बस में बैठे यशपाल से तलाशी में 10.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके अलावा सात सिरिंज भी बरामद हुए थे। बालूगंज थाना पुलिस ने बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अदालत ने इसमें सजा सुनाई है।