दुकान के सामने गोबर डालने की समस्या कानूनी सूचना नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग ने सूचना के बजाय इसे शिकायत माना है। आयोग ने माना कि आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई यह सूचना महज एक समस्या है।
इसे विभाग की उपयुक्त अथॉरिटी के सामने ही उठाया जाना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने निर्मला देवी बनाम डीपीओ कांगड़ा मामले में कहा कि उनकी दुकान के सामने टैंक में गोबर फेंका जा रहा है।