प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र व पुत्री के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन दायर किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 सितंबर तय की है।
अब इस मामले में वीरभद्र सिंह के बेटे-बेटी अपना पक्ष रखेंगे। मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसीटर जनरल संजय जैन ने पेश जवाब में कहा कि अब तक दोनों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉंड्रिंग नियमों के आधार पर कार्रवाई की है।
जैन ने कहा कि ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही दोनों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें दोनों का नाम नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।