हिमाचल में अब गाड़ियों के फैंसी नंबर लेने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। परिवहन विभाग ने फैंसी नंबरों का पंजीकरण शुल्क वसूलने के बाद ही नंबर बेचने की अधिसूचना जारी कर दी है। 0001 से 0100 तक गाड़ी नंबर लेने के लिए एक लाख रुपये का पंजीकरण शुल्क चुकाना पड़ेगा।
0001 से लेकर 0010 तक नंबर सरकारी गाड़ियों के लिए रिजर्व किए गए हैं। सरकार को भी इन नंबरों को लेने के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा 0101 से 0999 तक के गाड़ी नंबर 25 हजार रुपये और 1000 से 9999 के गाड़ी नंबर 5 हजार रुपये का शुल्क देने के बाद ही मिलेंगे। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नंबरों का आवंटन होगा।