फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विमल नेगी मौत मामला: आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका शर्तों के साथ मंजूर

Wed, 24 Dec 2025 10:59 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।

सार

 विमल नेगी की मौत के मामले में आरोपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आरोपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने मीणा को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें जांच में शामिल होना होगा। अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते और मामले से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रत्येक सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। यह मामला 19 मार्च को न्यू शिमला पुलिस थाने में दर्ज हुआ था।

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को उनके वरिष्ठ अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। विमल नेगी का शव बिलासपुर में गोबिंद सागर झील के किनारे बरामद किया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।शिकायत में एमडी हरिकेश मीणा और निदेशक (इलेक्ट्रिकल) देश राज पर नेगी को देर रात तक काम करने के लिए मजबूर करने और बीमारी के दौरान भी छुट्टी न देने का आरोप लगाया था। अदालत ने नोट किया कि देश राज को सर्वोच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। चूंकि दोनों पर आरोप लगभग समान हैं, इसलिए आवेदक भी जमानत का हकदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उकसाने के अपराध के लिए किसी सीधे कृत्य या उकसावे का होना आवश्यक है, जो आत्महत्या के समय के करीब हो। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें