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दृष्टिबाधित दिव्यांगों का वाहन भत्ता 250 रुपये बढ़ा, अधिसूचना जारी

Wed, 22 Apr 2020 05:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर
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हिमाचल सरकार ने दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें साफ किया गया है कि इस दर से यह भत्ता उन दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों का बढ़ाया गया है जो 70 फीसदी से अधिक विकलांग हैं।

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जिन दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों  की यह प्रतिशतता 70 प्रतिशत से कम है। उनके लिए 12 मई 1986 का कार्यालय आदेश ही लागू होगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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