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Himachal: दो नशा अपराधियों को चार साल की सजा और प्रत्येक को 20 हजार जुर्माना लगाया

Sat, 25 Jul 2026 02:15 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 हिमाचल पुलिस मुख्यालय के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन ने 20 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत दर्ज एक मामले में चंद्र भान और मो. हुसैन को दोषी ठहराया। 
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अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला
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नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की लगातार कोशिशों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने दो ड्रग अपराधियों को दोषी ठहराया है। हिमाचल पुलिस मुख्यालय के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन ने 20 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत दर्ज एक मामले में चंद्र भान और मो. हुसैन को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषियों को चार साल की कठोर सजा सुनाई और हर आरोपी पर 20,000 का जुर्माना लगाया। हिमाचल पुलिस महानिदेशक के अनुसार यह सजा सिरमौर पुलिस की व्यापक जांच का नतीजा है, जिसमें सबूतों को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना और अदालत में मजबूती से केस लड़ना शामिल था।

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यह सफल नतीजा जांच टीम की पेशेवर सोच और लगन को दिखाता है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अपराधियों को कानून के तहत सजा मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ड्रग तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर सफल सजा नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूत करती है।  पुलिस विभाग नागरिकों से भी अपील की है कि वे ईआरएसएस-112 के जरिये ड्रग तस्करी या नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी कोई भी जानकारी देकर इस मिशन में सक्रिय भागीदार बनें। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और सभी सही जानकारियों पर तुरंत और पेशेवर तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

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