सरकार ने जनहित में बाहरी राज्यों के ट्रकों पर प्रदेश यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसा करने से ट्रकों का भाड़ा भी नियंत्रित रहता है। इसका लाभ लाखों सेब बागवानों को होगा।
सेब की फसल के अलावा सरकार की ओर से यह छूट आलू की फसल की ढुलाई पर भी लागू होगी। अगर बाहरी राज्यों के ट्रक हिमाचल में आकर यहां आलू की फसल की मंडियों के लिए ढुलाई करते हैं तो उन्हें भी गुड्स टैक्स में छूट दी जाएगी।