हिमाचल के करीब तीन लाख कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी है। सरकार 2013 में बने तबादला नियमों में संशोधन कर रही है। अब शिकायत पर भी कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। पहले शिकायत की जांच की जाएगी, सत्यता पाई गई तो तबादला तय है। मंत्रिमंडल ने तबादला नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कर्मचारियों के तबादला नियम 2013 में बनाए थे। नियमों में शिकायत के आधार पर तबादले का प्रावधान नहीं है। अब नियमों में संशोधन कर ये प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कर्मचारी की कोई शिकायत आती है तो उस पर विभागीय जांच बैठाई जाएगी।
जांच में शिकायत सही पाई गई तो संबंधित कर्मचारी का तबादला कर दिया जाएगा। रूटीन स्थानांतरण में निशक्त कर्मचारियों के तबादलों पर नरमी बरती जाएगी। ऐसे कर्मियों के खिलाफ शिकायत पर जांच में मानवीय ग्राउंड को देखा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) एसकेबीएस नेगी ने इसकी पुष्टि की है।