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सड़क से सटे हजारों भवन मालिकों को बड़ी राहत

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राज्य सरकार ने सड़क से सटे हजारों भवन मालिकों को पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। ये भवन मालिक अब 3.70 मीटर ऊंची पार्किंग बना सकेंगे। सरकार ने नियमों में संशोधन कर पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है।
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पहले भवन मालिकों को बॉटम बीम से 2.30 मीटर ऊंची पार्किंग बनाने का प्रावधान था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) की मानें तो पहले पार्किंग का साइज इसलिए कम था चूंकि लोगों के पास ऊंची गाड़ियां नहीं होती थीं। मारुति और अन्य गाड़ियां 2.30 मीटर में आसानी से आ जाती थीं।
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बदले नियम, 2.30 के बजाय 3.70 मीटर ऊंची पार्किंग को हरी झंडी

लेकिन अब प्रदेश में बड़ी गाड़ियों का चलन बढ़ा है। ऐसे में ऊंचाई कम होने से गाड़ियां पार्किंग के भीतर नहीं जा पातीं। प्रदेश सरकार ने सड़क के साथ लोगों को पार्किंग बनाना अनिवार्य किया है। सड़क के बराबर आने वाली मंजिल में यह पार्किंग बनेगी।

पार्किंग के लिए सरकार एक ही बार नक्शे के साथ फीस लेती है। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि टीसीपी एक्ट में संशोधन कर पार्किंग की ऊंचाई का साइज बढ़ाया गया है। 3.70 मीटर ऊंचाई तक लोग अपने भवन में पार्किंग बना सकते हैं
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