हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रेवन्यू एक्ट की धारा 118 के तहत जाली परमिशन देना कंपनी सचिव को महंगा पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रेवन्यू एक्ट की धारा 118 के तहत जाली परमिशन देने पर कंपनी सचिव को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल शर्मा की अदालत ने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने प्रदीप कुमार तुली निवासी गांव बनयाल कॉटेज, ऑफिसर कालोनी सोलन को भादंसं 420, 467 और 468 के तहत दोषी माना है। साथ ही 3-3 साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने लगाया है।