आयोग में यह अपील इस दलील के साथ दायर की गई थी कि न तो जनसूचना अधिकारी और न ही प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने आरटीआई के आवेदन और अपीलों पर कार्रवाई की। आवेदक ने जनसूचना अधिकारी यानी जिला कल्याण अधिकारी से 26 फरवरी 2017 को अपने एक आवेदन से संबंधित सूचना मांगी थी।
यह आवेदन आवास योजना की सब्सिडी जारी करने से संबंधित था। विभाग की ओर से सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान प्रथम अपीलीय अथॉरिटी संयुक्त निदेशक रॉबिन जॉर्ज और जनसूचना अधिकारी रमेश कुमार मौजूद हुए। उनकी दलीलों को रिकार्ड में लेने के बाद आयोग ने पाया कि सूचना देने में देरी हुई है और इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी को एक हजार रुपये का मुआवजा देना होगा।