देव आस्था के नाम पर मंडी जिले की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में नामित आठ आरोपियों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने सभी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए शर्त लगाई है कि याचिकाकर्ता पीड़ित के घर से पांच किलोमीटर की दूरी पर ही रहेंगे और जांच में सहयोग देंगे।
बता दें, प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर पहले ही संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मंडी जिले के सरकाघाट की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर अभी तक धारा 147, 149, 452, 435, 355 और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है।