सोमवार को न्यायालय के आदेशों के बाद स्कूल खुल गया। इसके बाद दिव्यांग बच्चे खुशी-खुशी स्कूल पहुंचे। न्यायालय ने आदेश में कहा कि भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट ने नियमों के विपरित स्कूल को ताला लगाया।
भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट के रामपुर में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में ताला जड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने ट्रस्ट को ताला खोलकर स्कूल चलने देने के आदेश दिए। सोमवार को न्यायालय के आदेशों के बाद स्कूल खुल गया। इसके बाद दिव्यांग बच्चे खुशी-खुशी स्कूल पहुंचे। न्यायालय ने आदेश में कहा कि भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट ने नियमों के विपरित स्कूल को ताला लगाया। ऐसे में स्कूल को ताला लगाना तर्कसंगत नहीं है। हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से स्कूल का ताला खोलने का फरमान जारी किया।
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ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और एसडीएम निशांत तोमर ने स्कूल का ताला खोलने के लिए मौके पर तहसीलदार जयचंद को भेजा। स्कूल खोलते ही दिव्यांग बच्चों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। कोशिश एक आशा संस्था की अध्यक्ष स्वाति बंसल ने कहा कि इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा था, जिसमें यह हवाला भी दिया गया था कि संस्था को मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया था कि स्कूल की कक्षाएं तब यहीं पर चलेगी, जब तक स्कूल का कोई स्थायी भवन नहीं बन जाता। तहसीलदार जयचंद ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के बाद स्कूल का ताला खोल दिया है।