अग्रिम जमानत दिए जाने के बावजूद नादौन पुलिस द्वारा चंबा के सात लोगों के साथ थाने में चार घंटे तक मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने एसपी हमीरपुर और एसपी चंबा को आदेश दिए हैं कि वे जांच करें और शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाएं।
मामले के अनुसार चंबा के देह्ग्राम गांव के निवासी याकूब, रशीद मोहम्मद, बशीर मोहम्मद, अमीना, राज बेगम, दीन खान और रमजान के खिलाफ चंबा के तीसा पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ मारपीट करने बारे मामला दर्ज हुआ था जिसकी छानबीन तीसा पुलिस कर रही है। इस मामले में प्रार्थियों ने हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने इन सभी को पांच जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी। जब प्रार्थी हाईकोर्ट के आदेशों की सत्यापित प्रति लेकर चंबा जा रहे थे तो उस दौरान नादौन में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रार्थी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश दिखाए जाने के बावजूद पुलिस थाने ले गई और मारपीट की।