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आरटीआई में जानकारी छिपाने या देरी पर आयोग ने अफसरों को दी कड़ी चेतावनी

Tue, 22 Jun 2021 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

 एक अपील में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने भू-अधिग्रहण अधिकारी मंडी को निर्देश जारी किए हैं कि वह रिकॉर्ड को लोकेट करें और इस संबंध में उठाए गए कदम के बारे में एफीडेविट दायर करें। 
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आरटीआई(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आरटीआई एक्ट में समय पर जानकारी नहीं देने या इसे छिपाने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कई अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। कई अधिकारियों से अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। एक अपील में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने भू-अधिग्रहण अधिकारी मंडी को निर्देश जारी किए हैं कि वह रिकॉर्ड को लोकेट करें और इस संबंध में उठाए गए कदम के बारे में एफीडेविट दायर करें। 

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इस संबंध में एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। आदेश की प्रति सभी पार्टियों को भेजी जाए। यह फैसला राज्य लोक निर्माण विभाग में केंद्रीय जोन मंडी, कांगड़ा और विंटर फील्ड शिमला के भू अधिग्रहण अधिकारियों के खिलाफ की गई अपील के मामले में सुनाया है। अपीलकर्ता ने जमीन से संबंधित करीब 50 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा था। एक अन्य अपील पर आयोग ने उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला को आदेश की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा गया है।

ऐसा नहीं करने की सूरत में चेतावनी दी है कि यह नहीं किया गया तो अपीलकर्ता आयोग में आ सकेंगे और पेनल्टी लगाने का अधिकार रखेंगे। आवेदक ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक का ब्योरा पढ़ा नहीं जा रहा है। इसे साफ-साफ दिया जाए। एक अन्य अपील में आयोग ने नगरोटा बगवां के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आरटीआई एक्ट 2005 में क्यों न उन पर पेनल्टी लगाई जाए। यह नोटिस एक आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में जारी किया गया है। 

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