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Shimla News: किराया न देने पर किरायेदार को कमरा खाली करने का आदेश

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शहर के संजौली क्षेत्र का है मामला
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कमरा किराये पर लेकर खोल दिया था पार्लर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। संजौली में किराया विवाद के एक मामले में किराया नियंत्रक न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दिया है। मामला मोहिंदर सिंह की ओर से दायर किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी इमारत की तीसरी मंजिल का आवासीय परिसर मई 2025 में 7,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर आंचल को दिया था। लेकिन प्रतिवादी ने न केवल किराया देना बंद कर दिया बल्कि उस आवासीय मकान में बिना अनुमति के पार्लर चलाना शुरू कर दिया।
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आरोप लगाया कि किरायेदार और उसका पति अक्सर झगड़ा करते हैं और देररात तेज आवाज में संगीत बजाते हैं। इससे पड़ोसी परेशान रहते हैं। प्रतिवादी न्यायालय में पेश नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय ने उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मामले की सुनवाई की। किराया नियंत्रक संदीप सिंह सिहाग ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को परिसर खाली करने के साथ में 36,000 बकाया किराया 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किरायेदार कानूनी अवधि के भीतर बकाया राशि ब्याज सहित चुका देती है, तो बेदखली का आधार निरस्त हो जाएगा। संवाद
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