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Shimla News: चिट्टा-एमडीएमए तस्करी के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना भी करना होगा अदा
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स्पेशल सेल की टीम ने वर्ष 2022 में शोघी में पकड़ा था दोषी
324 ग्राम चिट्टे, 3.58 ग्राम एमडीएमए संग किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाईऑक्सी मेथैम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 16 अक्तूबर 2022 का है, जब स्पेशल सेल की टीम की एएसआई अंबीलाल की अगुवाई में शोघी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इस दौरान सोलन की ओर से एक हरियाणा रोडवेज की बस नंबर एचआर-58बी-2566 आई। सुबह 11:45 बजे पर आई इस बस को नियमित चेकिंग के लिए रोका गया। बस में उस समय 35 से 36 सवारियां बैठी हुई थीं। पुलिस की टीम ने आगे से सभी सवारियों के सामान की जांच करना शुरू की। पुलिस की टीम सीट नंबर 9 और 10 पर पहुंची तो सीट नंबर 9 में एक युवक बैठा था, जिसकी गोद में पीठू बैग था। पुलिस ने उससे सफर करने के बारे में सवाल किए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और सामान की तलाशी करवाने में आनाकानी करने लगा।
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पुलिस की टीम को इससे उसके पास संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। पुलिस ने आसपास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा लेकिन सभी दूसरे राज्य का होने के कारण इन्कार कर दिया। पुलिस ने चालक और परिचालक को बतौर गवाह शामिल करके सीट नंबर 9 में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोशन कुमार झा (25) निवासी हाउस नंबर 518 नेव सराय नई दिल्ली बताया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में युवक की गोद में रखे बैग की तलाशी ली गई। इसमें कुछ यूपीएससी का एडमिट कार्ड, किताबें, मोबाइल चार्जर समेत अन्य दस्तावेज मिले। बैग की गहनता से जांच की गई तो उसमें मिले एक पैकेट में ब्राउन टेप से लपेटे पैकेट बरामद हुए। इसमें 13 गोले ब्राउन टेप से लपेटे और सफेद प्लास्टिक पाउच की पोटलीनुमा 15 पोटलियां बरामद हुईं। इनकी तलाशी करने पर इसमें 3.58 ग्राम एमडीएम और 324 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने नशे को अपने कब्जे में लेने के बाद जब्त किया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए थाना बालूगंज में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने मामले को जांच के लिए बालूगंज पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया। पुलिस की टीम ने मामले की लंबी जांच के बाद मामले को लेकर आरोपपत्र अदालत में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोशन कुमार झा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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