15 फरवरी तक यह जानकारी देने को कहा गया है। यह रिकॉर्ड आने के बाद शिक्षकों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया को पूरा करेगा। प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 20 व इससे कम है और वहां पर शिक्षक 3 या इस से अधिक हैं तो उन्हें बदल कर दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। छात्र-शिक्षक अनुपात के तहत ही शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत पहले उन शिक्षकों को बदला जाएगा जिनका कार्यकाल एक स्थान पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में 60 बच्चों की संख्या पर कम से कम 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। जबकि हिमाचल में स्थिति ऐसी नहीं है। यहां पर कई स्कूलों में बच्चों की संख्या 5 व 10 है और शिक्षक की संख्या तीन व इससे अधिक भी है।