साल 2003 से पहले अनुबंध पर तैनात और बाद में नियमित हुए शिक्षकों को भी हिमाचल सरकार पेंशन देगी।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार मानते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से ऐसे शिक्षकों का रिकार्ड सात दिन में देने को कहा है। शिक्षकों की देनदारियों को भी निदेशालय चुकाने को तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट में बिजली बोर्ड की एक महिला कर्मचारी का मामला लगा था। इस पर आए फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 15 मई 2003 से पहले अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों का पेंशन देने के लिए ब्योरा एकत्र करने के लिए आदेश जारी किए थे।