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हिमाचल में एसएमसी के माध्यम से भर्ती नहीं होंगे शिक्षक, निदेशालय ने जारी किए आदेश

Sat, 17 Aug 2019 07:26 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) से शिक्षक भर्ती न करने के आदेश जारी हो गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार ने सभी जिला उपनिदेशकों सहित स्कूल प्रिंसिपलों को अगले आदेशों तक स्कूलों में भर्ती करने पर रोक लगाए रखने के पत्र जारी किए हैं।

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हाईकोर्ट में भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के चलते यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दिए आश्वासन में कहा गया है कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किसी भी नए एसएमसी अध्यापक की नियुक्ति अथवा चयन नहीं किया जाएगा।

मामले पर सुनवाई पांच सितंबर को होगी। बीते दिनों हुई मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर की जा रही एसएमसी भर्तियां कतई प्रशंसनीय कदम नहीं है।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान खेद प्रकट किया कि सरकार हर बार कोर्ट को नियमों के तहत शिक्षकों की भर्तियां करने का आश्वासन देती है, लेकिन इसके सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।


 
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कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में दी थी भर्ती को मंजूरी

कोर्ट ने पाया कि एसएमसी भर्तियां न केवल सरकार के अपने निर्णयों के विरुद्ध है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ  भी हैं। प्रार्थी कुलदीप कुमार तथा अन्यों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से की गई एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां गैरकानूनी है।

सरकार अभी फिर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां करने जा रही है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। सरकार ने बीते दिनों ही स्कूलों में रिक्त पदों पर एसएमसी भर्ती के आदेश सभी स्कूलों को जारी किए थे।

सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातीय क्षेत्रों में तीन माह से रिक्त पदों पर सरकार ने एसएमसी से शिक्षक भर्ती के आदेश दिए थे। इसके तहत ही बीते दिनों से प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से एसएमसी से शिक्षक भर्ती शुरू हुई है।

दिसंबर 2018 में प्रदेश कैबिनेट से एसएमसी भर्ती का फैसला लिया था। जनवरी 2019 में सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। जुलाई तक इस अधिसूचना पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर निदेशालय ने बीते दिनों ही भर्ती शुरू करने को लेकर दोबारा से अधिसूचना जारी की थी।
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